लापरवाही नहीं, आपराधिक कृत्य: ट्रैक्टर चालक पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज बालाघाट पुलिस की सख्त कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

29 Jan, 2026 51 व्यूज
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नायक दर्पण/बालाघाट।
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थाना कोतवाली बालाघाट पुलिस ने तेज रफ्तार लापरवाही और कानून की अवहेलना को अब साधारण सड़क दुर्घटना मानने से साफ इंकार करते हुए एक कड़ा संदेश दिया है। 28 जनवरी 2026 को सायं भगवान गैस एजेंसी के सामने, बूढ़ी रोड पर हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध गैर-इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ट्रैक्टर चालक ने अत्यधिक तेज गति एवं लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए सड़क पर जा रही साइकिल सवार युवती मुस्कान मरकाम को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवती को गंभीर चोटें आईं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की और घायल युवती को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकीय परीक्षण में पीड़िता के पेट, कमर एवं हाथ में गंभीर चोटें पाई गई हैं। पुलिस विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी चालक ने भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र में यातायात नियमों की घोर अवहेलना करते हुए ट्रैक्टर चलाया। जांच में स्पष्ट हुआ कि यह मात्र सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि मानव जीवन को संकट में डालने वाला गंभीर आपराधिक कृत्य है। इसी आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 के तहत गैर-इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसके अतिरिक्त आरोपी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192, 184, 119/177, 112/183(2), 51/177, 56/192, 3/181, 146/196 एवं 104/177 के अंतर्गत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर भारी जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के समय ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 तथा खनिज एवं खनन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी चंद्रेश मोहरे पिता भीकम मोहरे उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम खेरी थाना कोतवाली बालाघाट को विधिवत गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर जप्त कर लिया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
बालाघाट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि तेज रफ्तार लापरवाही और अवैध गतिविधियों से मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अब सामान्य दुर्घटना नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।