जमा खातों को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की महत्वपूर्ण सावधानियाँ

14 Jan, 2026 91 व्यूज
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नायक दर्पण/बालाघाट। जिला प्रशासन ने आमजन को बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित, सुचारु एवं लाभकारी उपयोग करने के उद्देश्य से जमा खातों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सावधानियों जिला को लेकर नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वित्तीय व्यवहार में पारदर्शिता बरतें और बेहतर रिटर्न के लिए सही विकल्प अपनाएँ।
अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री संजीव कुमार ने बताया कि बचत बैंक खातों में ब्याज दर कम होने के कारण इसे निष्क्रिय बचत माना जा सकता है। बेहतर लाभ के लिए आवर्ती जमा (आरडी) अथवा सावधि जमा (एफडी) में निवेश करना अधिक उपयोगी है।
ग्राहकों को अच्छी बैंकिंग आदतें अपनाने की सलाह देते हुए कहा गया है कि वे समय-समय पर पासबुक या खाते का विवरण प्राप्त कर प्रविष्टियों की जाँच करें, चेक-बुक को सुरक्षित रखें तथा इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें।
प्रशासन ने नामांकन (नॉमिनी) की प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति को खाते की राशि प्राप्त करने में सुविधा होती है। नामांकन से दावों का शीघ्र निपटान संभव होता है और परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों से बचाया जा सकता है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि खाता खोलते समय नामांकन फॉर्म अवश्य भरें और समय-समय पर विवरण अपडेट करते रहें।
सावधि जमा के संबंध में बताया गया कि निर्धारित अवधि से पहले राशि निकालने पर बैंक द्वारा दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है। वहीं, जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में समय पूर्व निकासी पर कोई दंड नहीं लिया जाता। संयुक्त खाताधारकों को समय पूर्व निकासी के लिए अधिदेश (मैंडेट) का विकल्प चुनने की भी सलाह दी गई है।
जिला प्रशासन ने अंत में सभी नागरिकों से अपील की है कि वे उपरोक्त सावधानियों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार अपनाएँ।