त्योहारों से पहले डीजे संचालकों को पुलिस की सख्ती...एसपी ने दिए स्पष्ट निर्देश रात 10 बजे बाद डीजे पर रोक, बिना अनुमति संचालन पर होगी कार्रवाई...!
14 Sep, 2026
4 व्यूज
सिवनी नायक दर्पण
गणेश विसर्जन और आगामी दुर्गा उत्सव को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने डीजे संचालकों पर सख्ती शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम सिवनी में डीजे संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने की। उन्होंने संचालकों को नियमों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
एसपी ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने तथा तेज आवाज वाले डीजे बॉक्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि डीजे पर अश्लील या भड़काऊ गाने बजाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी संचालकों को अपने डीजे वाहनों के वैध दस्तावेज, लाइसेंस एवं अनुमति पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। जुलूस और विसर्जन के दौरान निर्धारित रूट एवं समय का पालन भी करना होगा।
पुलिस ने साफ किया कि बिना अनुमति डीजे लगाने पर कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक चंचलेश मरकाम, कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, लखनवाड़ा थाना प्रभारी सी.के. सिरामे, डूण्डासिवनी थाना प्रभारी सी.एस. उईके, बंडोल थाना प्रभारी मनोज जंघेला सहित जिले के डीजे संचालक उपस्थित रहे।
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